बहराइच में बृजवासी ब्रांड के घी के नमूने जांच में फेल हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने जिले में इस ब्रांड के घी की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने बीते 20 दिसंबर को दरगाह थाना क्षेत्र के सलारपुर स्थित एन.आर. डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोदाम पर छापेमारी की थी। इस दौरान वेरोना प्रोडक्ट्स प्रा.लि., राजकोट, गुजरात द्वारा निर्मित बृजवासी ब्रांड के गाय के घी के कई नमूनों में बड़ी मात्रा में अपमिश्रित पदार्थ पाया गया। इनमें 500 मि.ली. और 15 कि.ग्रा. टिन पैक के देशी घी तथा गाय के घी के विभिन्न बैचों के नमूने शामिल थे। सहायक आयुक्त अमर वर्मा ने इन घी के नमूनों को जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा था। सोमवार को प्राप्त खाद्य विश्लेषक लखनऊ की रिपोर्ट में सभी नमूने घटिया और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर, बृजवासी कंपनी के सभी खाद्य उत्पादों को जिले में प्रतिबंधित कर दिया गया है। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि कोई विक्रेता या खाद्य कारोबारी इस प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ का विक्रय करते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-26 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बृजवासी ब्रांड घी के नमूने जांच में फेल: बहराइच में खाद्य विभाग ने जिले में बिक्री पर लगाया प्रतिबंध – Bahraich News
बहराइच में बृजवासी ब्रांड के घी के नमूने जांच में फेल हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने जिले में इस ब्रांड के घी की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने बीते 20 दिसंबर को दरगाह थाना क्षेत्र के सलारपुर स्थित एन.आर. डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोदाम पर छापेमारी की थी। इस दौरान वेरोना प्रोडक्ट्स प्रा.लि., राजकोट, गुजरात द्वारा निर्मित बृजवासी ब्रांड के गाय के घी के कई नमूनों में बड़ी मात्रा में अपमिश्रित पदार्थ पाया गया। इनमें 500 मि.ली. और 15 कि.ग्रा. टिन पैक के देशी घी तथा गाय के घी के विभिन्न बैचों के नमूने शामिल थे। सहायक आयुक्त अमर वर्मा ने इन घी के नमूनों को जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा था। सोमवार को प्राप्त खाद्य विश्लेषक लखनऊ की रिपोर्ट में सभी नमूने घटिया और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर, बृजवासी कंपनी के सभी खाद्य उत्पादों को जिले में प्रतिबंधित कर दिया गया है। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि कोई विक्रेता या खाद्य कारोबारी इस प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ का विक्रय करते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-26 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।









































