श्रावस्ती कोर्ट ने अवैध तमंचा रखने वाले को दोषी ठहराया:जेल अवधि और ₹1500 जुर्माने की सजा सुनाई

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श्रावस्ती में अवैध हथियार रखने के एक मामले में एसीजेएम/एफटीसी न्यायालय ने अभियुक्त केशव पासी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने केशव पासी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 1500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह निर्णय 12 मार्च 2026 को सुनाया गया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी जनपद में अपराधों से जुड़े मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। उन्होंने लंबित मुकदमों की व्यक्तिगत निगरानी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के तहत, थाना सोनवा में दर्ज मु0अ0सं0 468/2006, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त केशव पासी पुत्र हरभजन, निवासी रानीपुर दरौरा, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। केशव पासी पर एक अवैध 12 बोर तमंचा और दो कारतूस रखने का आरोप सिद्ध हुआ था। माननीय एसीजेएम/एफटीसी जनपद श्रावस्ती के न्यायाधीश गौरव द्विवेदी ने इस मामले में 12 मार्च 2026 को अपना निर्णय सुनाया।
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