श्रावस्ती में गैस एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप, FIR:45 उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद FIR दर्ज

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श्रावस्ती में जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच के बाद इकौना स्थित अभिषेक गैस सर्विस पर घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जांच के उपरांत एजेंसी के प्रोपराइटर और प्रबंधक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि 14 मार्च 2026 को नायब तहसीलदार, एचपीसीएल के सेल्स ऑफिसर, वरिष्ठ बाट माप निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की एक संयुक्त टीम ने इकौना स्थित अभिषेक गैस सर्विस की जांच की। इस दौरान मौके पर मौजूद 45 उपभोक्ताओं ने गैस वितरण में अनियमितता की लिखित शिकायत दर्ज कराई। जांच में एजेंसी के स्टॉक में 147 भरे सिलेंडर सही पाए गए। हालांकि, 5 किलोग्राम के 10 खाली घरेलू सिलेंडर अधिक मिले, जबकि 14.2 किलोग्राम के 102 खाली घरेलू गैस सिलेंडर और 19 किलोग्राम के 47 खाली कमर्शियल गैस सिलेंडर कम पाए गए। टीम द्वारा तौल परीक्षण करने पर वजन और तौल उपकरण मानक के अनुरूप पाए गए। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि गैस एजेंसी बुकिंग के बाद उनसे ओटीपी लेकर गैस रिफिल को सिस्टम में खारिज कर देती थी, जबकि उन्हें वास्तव में सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाता था। जांच टीम द्वारा पूछताछ करने पर एजेंसी के प्रोपराइटर और प्रबंधक कोई संतोषजनक लिखित या मौखिक जवाब नहीं दे सके। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, प्रथम दृष्टया जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि एजेंसी ने अपने निजी लाभ के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की है। यह कृत्य द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 तथा प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश 2026 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसी आधार पर अभिषेक गैस सर्विस, इकौना के प्रोपराइटर और प्रबंधक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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