हापुड़ (उत्तर प्रदेश) में पाँच वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में POCSO कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है।
फैसला (28 मार्च 2026, शनिवार :
विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी गुरमेंद्र उर्फ गुरविंदर को दोषी करार दिया।
सजा : 20 वर्ष का सश्रम कारावास (रिगरस इम्प्रिजनमेंट)।
अर्थदंड:
10,000 रुपये। अगर अर्थदंड नहीं जमा किया तो अतिरिक्त 2 महीने की सश्रम कैद।
अर्थदंड की राशि पीड़िता को प्रतिकर (compensation) के रूप में दी जाएगी।
पीड़िता के पुनर्वास के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।
घटना की जानकारी :
– मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का है (22 जून 2021)।
– पीड़िता अपनी मौसी के साथ रहती थी।
– आरोपी ने बच्ची को बहाने से अपने घर की छत पर बने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया।
– बच्ची ने घर लौटकर परिवार को बताया, जिसके बाद तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
– पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया।
– विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश किए।
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
महत्वपूर्ण :
POCSO एक्ट के तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में सजा बहुत सख्त है। इस मामले में अदालत ने पीड़िता परिवार को आर्थिक सहायता भी सुनिश्चित की, जो सकारात्मक कदम है।
ऐसी घटनाएं बेहद दर्दनाक और निंदनीय हैं। समाज को बच्चों की सुरक्षा के प्रति ज्यादा सतर्क रहना चाहिए — खासकर छोटी बच्चियों की निगरानी और जागरूकता बढ़ानी जरूरी है।
न्याय मिलना एक राहत की बात है, लेकिन पीड़िता परिवार के लिए जीवनभर का Trauma रह जाता है।
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