श्रावस्ती, 10 अप्रैल, 2026। सू0वि0। जिला प्रोबेशन अधिकारी मो0 मुमताज ने बताया है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एंव संरक्षण अधिनियम, 2015 के अर्न्तगत बालकों को सुरक्षित पारिवारिक वातावरण में देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास एंव सामाजिक पुनःएकीकरण कराने हेतु उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त सुविधा, फास्टर केयर तथा ग्रुप फास्टर केयर के रूप में जनसामान्य में लोकहितैषी भावना से कार्य करने वाले इच्छुक व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं से अपनी सेवायें देने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है। उपयुक्त व्यक्ति तथा उपयुक्त सुविधा की सेवायें निःशुल्क प्रदान की जायेगी।
उन्होने बताया कि ऐसे व्यक्ति/संस्थाये जो बालकों को बुनियादी सेवायें कराने में शारीरिक, मानसिक एंव आर्थिक रूप से सक्षम हों, किसी भी अनैतिक या आपराधिक कार्य में संलिप्त न हों तथा बाल संरक्षण अथवा सामाजिक कार्य करने के क्षेत्र में अनुभवी हों, आवेदन हेतु पात्र होंगे। विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट https://mahilakalyan.up.nic.in से डाउनलोड करें अथवा कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त कर उक्त कार्यालय में जमा करे।











