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अवैध निर्माण पर केडीए का शिकंजा, 6800 वर्ग मीटर सील, 18 हजार पर नोटिस

कानपुर। अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति प्लाटिंग के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों को जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से स्वीकृति की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और निर्धारित समय में निर्माण न हटाने पर ध्वस्तीकरण किया जाएगा। यह बातें गुरुवार को विशेष कार्याधिकारी/उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने कही।

शुक्लागंज-उन्नाव क्षेत्र में कानपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए करीब 6800 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण को सील किया।

ग्राम देवारा खुर्द में देशराज चौहान व अन्य द्वारा लगभग 6000 वर्ग मीटर में की जा रही अवैध प्लाटिंग को सील किया गया। वहीं गौरी शुक्ला व अन्य द्वारा बिना स्वीकृति संचालित करीब 800 वर्ग मीटर के गेस्ट हाउस पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। दोनों परिसरों को पुलिस अभिरक्षा में सौंपने की प्रक्रिया जारी है।

इसके अलावा पिंडोखा क्षेत्र में एक निर्माणकर्ता द्वारा पहले से सील परिसर की पट्टिका हटाकर दोबारा निर्माण शुरू करने का मामला सामने आया। इस पर प्राधिकरण ने दोबारा सीलिंग की कार्रवाई की और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सिंहपुर कछार क्षेत्र में अभिषेक कटियार, सुशील कटियार व अन्य द्वारा लगभग 10 हजार वर्ग मीटर में की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया गया है। निर्माणकर्ताओं को 15 दिन के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा पुलिस बल की मदद से कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण की जांच में देवारा खुर्द और पिंडोखा क्षेत्रों में करीब 8000 वर्ग मीटर में अवैध प्लाटिंग भी चिन्हित की गई है, जहां स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इन मामलों में जवाब न मिलने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

केडीए ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या भूमि को खरीदने से पहले उसकी वैधता और ले-आउट की स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में आर्थिक और कानूनी समस्याओं से बचा जा सके। साथ ही प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

 

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