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केजरीवाल ने हाईकोर्ट में जज हटाने की मांग की, CBI याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक मामले की सुनवाई से हटाने की मांग की। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें शराब नीति मामले में केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती दी गई है। इस पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की अर्जी को रिकॉर्ड पर लिया, जबकि CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने केजरीवाल के आरोपों को “तुच्छ” और “अवमाननापूर्ण” बताया। मेहता ने यह भी कहा कि इस मामले में बरी हुए सात अन्य आरोपियों ने भी जज को हटाने की मांग की है।

अदालत परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए वह इस पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत कोई “नाटक का मंच” नहीं है और वह खुद अपनी बात रखेंगे।

इससे पहले 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने CBI की जांच पर सवाल उठाते हुए इसे अविश्वसनीय बताया था।

बाद में 9 मार्च को हाईकोर्ट ने CBI की याचिका पर सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया था और कहा था कि आरोप तय करने के चरण में निचली अदालत की कुछ टिप्पणियां त्रुटिपूर्ण लगती हैं। वहीं, डी के उपाध्याय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी जज को मामले से अलग करने का निर्णय संबंधित जज को ही लेना होता है।

गौरतलब है कि 11 मार्च को केजरीवाल और सिसोदिया ने आशंका जताई थी कि इस मामले की सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो सकती। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

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