नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लैंड फॉर जॉब मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इस घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज केस को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लालू यादव की ओर से मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17ए के तहत जरूरी मंजूरी न लेने की जो दलील रखी गई है, उसे वो निचली अदालत में ट्रायल के दौरान रख सकते हैं। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने इस बात की छूट दी कि लालू यादव को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं है।
सात अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी, 2025 को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।












