बस्ती में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस और पैरवी सेल की प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामला 4 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। जब वादी ने थाना सोनहा में एक तहरीर दी थी। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसमें अंकलेश वर्मा पुत्र रामसुभाष वर्मा, निवासी ग्राम वाहिद चक को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। एसपी के निर्देशन में पैरवी सेल और थाना सोनहा पुलिस ने इस प्रकरण में सशक्त और प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत में अपनी बात मजबूती से रखी। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रथम, बस्ती की अदालत ने अभियुक्त अंकलेश वर्मा को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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बस्ती में दुष्कर्म दोषी को उम्रकैद की सजा:कोर्ट ने 25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 4 साल बाद आया फैसला
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