सराहनीय कार्य* *जनपद सुलतानपुर पुलिस*

177

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप पाक्सो के अभियुक्त चाँद अली पुत्र सफदर हुसैन नि0ग्राम अमहट RTO कालोनी के बगल थाना को0नगर जनपद सुलतानपुर को सजा सुनायी गयी।*

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ASJ/FTC-2 द्वारा थाना को0नगर से चाँद अली पुत्र सफदर हुसैन नि0ग्राम अमहट RTO कालोनी के बगल थाना को0नगर जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 07.05.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0स0 213/2021 धारा 354 भा0द0वि0 व 9एम/10 पाक्सो एक्ट के अर्न्तगत अभि0 उपरोक्त को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 10.03.2021 समय 19.22 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र 3 वर्ष को गलत नियत से पकड़कर छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0-213/2021 धारा 354 भा0द0वि0 व 9एम/10 पाक्सो एक्ट से संबन्धित अभियुक्त चाँद अली पुत्र सफदर हुसैन पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री प्रभात तिवारी द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 27.03.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।