गाय की मौत पर ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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ग्राम पंचायत नगरिया स्थित गोशाला में भूख से तीन गोवंश की मौत हुई थी। इस मामले में एसडीएम ने जांच की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम ने जिम्मेदार व्यवस्थापकों पर विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एडीओ पंचायत ने इसमें महज प्रधान को ही जिम्मेदार माना और सचिव को बचाव कर दिया। पुलिस ने एडीओ पंचायत की तहरीर पर प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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सहायक विकास अधिकारी शिवनाथ यादव ने बताया कि शासन ने गोवंशो की देखभाल समेत भूसा दाना पानी चारा की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को दी है ।जिसकी धनराशि ग्राम प्रधान के खाते में आती है उसी की पूरी जिम्मेदारी बनती है। सहायक विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत नगरिया प्रधान सलीम खान पुत्र बहादुर खान के खिलाफ थाना में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवा दिया है। लिाधिकारी अभिषेक सिंह मीणा के आदेश पर मौके पर पहुंचे एसडीम रमापति व सीओ मुकेश प्रताप सिंह ने गौशाला की जांच पड़ताल की थी जिसमे आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर अनिमियता का आरोप लगाया गया था। बुलवाने के बाद भी प्रधान नही पहुंचे थे। थाना प्रभारी विष्णु गौतम ने बताया कि ग्राम प्रधान के खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया है, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।

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नगरिया स्थित गोआश्रम में शनिवार को पशुचिकित्साधिकारी डॉ. सौरभ कुमार ने पहुंचकर बीमार गोवंशो का उपचार किया। जिनमें तीन की हालत दयनीय बनी हुई जो खड़े होने लायक नही है। काफी गोवंश कमजोरी हालत में बने हुए है अब उन्हें भरपूर चारा मिलना शुरू हो गया है। एडीओ पंचायत शिवनाथ सिंह यादव ने गोआश्रम पर पहुँचकर व्यवस्था देखी। नगर पंचायत की पसेया रोड स्थित गोआश्रम पर स्वयं नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश पोरवाल ,वरिष्ठ लिपिक जय नारायण शाक्य आदि ने पहुंचकर गोवंशो की व्यवस्था देख चारा पानी के निर्देश दिए।

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