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चोरी की योजना बनाने वाले दो दोषी करार:श्रावस्ती न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि का कारावास और अर्थदंड दिया


श्रावस्ती में चोरी की योजना बनाने के आरोप में दो अभियुक्तों को श्रावस्ती न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने 17 अगस्त 2026 को ननके पुत्र बुधई अली और शहजाद अली पुत्र महमूद अली को जेल में बिताई गई अवधि का कारावास और प्रत्येक पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने जनपद में लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की थी। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। इसी क्रम में थाना सोनवा में दर्ज मु0अ0सं0 383/2006, धारा 401 भा०द०वि० के तहत प्रभावी पैरवी की गई। अभियुक्तगण ननके पुत्र बुधई अली और शहजाद अली पुत्र महमूद अली, निवासी कुडिया तुरहनी, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध चोरी की योजना बनाने का अपराध सिद्ध हुआ। माननीय न्यायालय ACJM/FTC – जनपद श्रावस्ती ने इस मामले में फैसला सुनाया।

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