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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई रेलवे स्टेशनों के पास अवैध हॉकर्स को लेकर BMC को फटकार लगाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में रेलवे स्टेशनों के पास गैर-कानूनी फेरीवालों को रोकने में नाकाम रहने के लिए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) और राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है।

गोरेगांव की स्थिति से जुड़ी एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने फुटपाथ और पब्लिक जगहों पर बिना इजाज़त के फेरीवालों के बेकाबू फैलाव पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि बार-बार शिकायतों के बावजूद, अधिकारियों ने इस समस्या को हल करने के लिए कोई असरदार कदम नहीं उठाया है।

लोकल व्यापारियों की फाइल की गई पिटीशन में बताया गया है कि गैर-कानूनी फेरीवाले बिजनेस पर असर डाल रहे हैं और पैदल चलने वालों की सेफ्टी को खतरा पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने उन घटनाओं पर भी ध्यान दिया जहां अतिक्रमण पर एतराज़ करने पर लोगों को गुस्से का सामना करना पड़ा।

अधिकारियों पर कड़ी फटकार लगाते हुए, कोर्ट ने कहा कि उनके कुछ न करने से स्थिति और खराब हो गई है और मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। कोर्ट ने अधिकारियों को समस्या को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने और पिछले कोर्ट के आदेशों का पालन पक्का करने का निर्देश दिया।

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