शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत 114 लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी गई धनराशि

115

श्रावस्ती। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव खड़ायत ने बताया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) गरीब व्यक्तियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को रू0-20,000.00 (रूपये बीस हजार मात्र) का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। शादी अनुदान हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन षादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन के पष्चात् किन्तु उसी वित्तीय वर्ष में www.shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
उन्होने बताया कि शादी अनुदान के लिए आवेदन हेतु आवेदक अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) का होना चाहिए। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए तथा आय शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,00,000/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। एक आवेदक द्वारा अधिकतम दो पुत्री के शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदक द्वारा अपडेटेड़ पोर्टल पर अपना तथा अपनी पुत्री का आधार दर्ज किया जायेगा आधार से लिंक मोबाईल पर ओ0टी0पी0 के माध्यम से ई-के0वाई0सी0 े प्रक्रिया पूर्ण होगी। आय तथा जाति प्रमाणपत्र का क्रमांक तथा संख्या अंकित करने पर ई0 डिस्ट्रिक्ट सर्वर से सत्यापित विवरण स्वतः अंकित हो जायेगा। आवेदक द्वारा अंतिम रूप से पोर्टल पर आवेदन सबमिट करने के उपरान्त तहसील तथा विकासखण्ड स्तर पर उपजिलाधिकारी तथा खण्ड़ विकास अधिकारी के लागिन पर आवेदक का पूर्ण विवरण प्रदर्षित हो जायेगा।
उन्होने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत 114 लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रति लाभार्थी 20,000 की दर से धनराशि भेजी जा चुकी है। इस वित्तीय वर्ष (2024-25) से शादी अनुदान योजना को पूर्णतयाः डिजिटल मोड़ में सम्पन्न किया जायेगा इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकास भवन भिनगा कक्ष संख्या 05 में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यालय के सम्पर्क नम्बर-9076600556, 9534678954, 8318050825, 9838823599 एवं 6392950193 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।