लखनऊ । लखनऊ पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस क्रम में शातिर अभियुक्त ब्रजेश कुमार सोनी की अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों से अर्जित कुल ₹1,07,226 की चल संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत राज्य के पक्ष में जब्त करने का आदेश 6 अप्रैल 2026 को पारित किया गया।
जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने वर्ष 2024 में अपराध की दुनिया में कदम रखा और संगठित गिरोह का सदस्य बनकर अवैध गतिविधियों में लिप्त हो गया। पुलिस ने गैंगचार्ट तैयार कर वजीरगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसकी विवेचना जारी है।
विवेचना के दौरान अभियुक्त की संपत्तियों में एक होंडा एक्टिवा (करीब ₹55,000), स्टेट बैंक खाते में ₹46,485 और पंजाब नेशनल बैंक खाते में ₹5,741 की राशि शामिल पाई गई।
पुलिस का कहना है कि इन संपत्तियों के लिए कोई वैध आय स्रोत नहीं मिला, जिसके चलते इन्हें अपराध से अर्जित मानते हुए कुर्क किया गया है।











