डुमरियागंज में ए सी बी बैंक शाखा के बकाया ऋण की वसूली के लिए प्रशासन ने सोमवार को कार्रवाई की। इस दौरान बकायेदारों की जमीन कुर्क कर ली गई। यह कार्रवाई कुल 7 लाख 44 हजार 980 रुपये की बकाया राशि वसूलने के उद्देश्य से की गई है। उपजिलाधिकारी डुमरियागंज द्वारा 2 जनवरी को जारी स्वीकृति आदेश के अनुपालन में यह कदम उठाया गया। नायब तहसीलदार विष्णु प्रसाद सिंह के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नायब तहसीलदार ने बताया कि ग्राम हरीजोत, तप्पा करही, परगना रसूलपुर, तहसील डुमरियागंज निवासी करम हुसेन, गुलाम हुसेन और यार मोहम्मद पुत्रगण महीबुल्लाह की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में गाटा संख्या 16382 (0.0450 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 119 (0.0354 हेक्टेयर) शामिल हैं। इन भूमियों में बकायेदारों के संपूर्ण अंश (भूमि और अन्य अचल संपत्तियां) को आरसी प्रपत्र-41 के तहत जब्त किया गया है। नायब तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि कुर्क की गई संपत्तियों का हस्तांतरण, बिक्री, दान या किसी भी प्रकार का प्रभार अर्जन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अन्य बैंक बकायेदारों के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। इस दौरान अवधेश कुमार, शिवकुमार तिवारी, भारतेंदु चौबे, वेद पाण्डेय, रविंद्र त्रिपाठी, धर्मराज चक्रवर्ती, शिवसागर गुप्ता, सच्चिदानंद मिश्रा, हरेंद्र कुमार, अजीजुल्लाह, शहरयार, अब्दुल खालिक, निसार अहमद और राधेश्याम सहित कई लोग मौजूद रहे।
डुमरियागंज में बैंक बकायादारों की जमीन कुर्क:प्रशासन ने 7.44 लाख रुपये की वसूली के लिए की कार्रवाई
डुमरियागंज में ए सी बी बैंक शाखा के बकाया ऋण की वसूली के लिए प्रशासन ने सोमवार को कार्रवाई की। इस दौरान बकायेदारों की जमीन कुर्क कर ली गई। यह कार्रवाई कुल 7 लाख 44 हजार 980 रुपये की बकाया राशि वसूलने के उद्देश्य से की गई है। उपजिलाधिकारी डुमरियागंज द्वारा 2 जनवरी को जारी स्वीकृति आदेश के अनुपालन में यह कदम उठाया गया। नायब तहसीलदार विष्णु प्रसाद सिंह के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नायब तहसीलदार ने बताया कि ग्राम हरीजोत, तप्पा करही, परगना रसूलपुर, तहसील डुमरियागंज निवासी करम हुसेन, गुलाम हुसेन और यार मोहम्मद पुत्रगण महीबुल्लाह की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में गाटा संख्या 16382 (0.0450 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 119 (0.0354 हेक्टेयर) शामिल हैं। इन भूमियों में बकायेदारों के संपूर्ण अंश (भूमि और अन्य अचल संपत्तियां) को आरसी प्रपत्र-41 के तहत जब्त किया गया है। नायब तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि कुर्क की गई संपत्तियों का हस्तांतरण, बिक्री, दान या किसी भी प्रकार का प्रभार अर्जन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अन्य बैंक बकायेदारों के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। इस दौरान अवधेश कुमार, शिवकुमार तिवारी, भारतेंदु चौबे, वेद पाण्डेय, रविंद्र त्रिपाठी, धर्मराज चक्रवर्ती, शिवसागर गुप्ता, सच्चिदानंद मिश्रा, हरेंद्र कुमार, अजीजुल्लाह, शहरयार, अब्दुल खालिक, निसार अहमद और राधेश्याम सहित कई लोग मौजूद रहे।








































