सिद्धार्थनगर के इटवा में हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 24,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल और थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने अभियुक्त बकरीदी पुत्र जुम्मन, निवासी महादेव घुरहू, इटवा को दोषी ठहराया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323, 504, 506 और 427 के तहत सजा सुनाई गई। यह फैसला पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत आया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। इस मामले में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पाण्डेय और न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय चौरसिया (थाना इटवा) का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह वाद संख्या 78/2018 और मुकदमा संख्या 66/2018 से संबंधित था।
हत्या के प्रयास में दोषी को 10 साल की सजा:सिद्धार्थनगर में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 24 हजार जुर्माना भी लगा
सिद्धार्थनगर के इटवा में हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 24,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल और थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने अभियुक्त बकरीदी पुत्र जुम्मन, निवासी महादेव घुरहू, इटवा को दोषी ठहराया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323, 504, 506 और 427 के तहत सजा सुनाई गई। यह फैसला पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत आया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। इस मामले में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पाण्डेय और न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय चौरसिया (थाना इटवा) का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह वाद संख्या 78/2018 और मुकदमा संख्या 66/2018 से संबंधित था।









