बलरामपुर जिले में विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि मतदाता सूची में विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, तो वे फार्म-7 भरकर अपना नाम कटवा लें। समय पर नाम न कटवाने पर संबंधित मतदाता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को होगा। जैन ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे सभी पात्र नागरिक, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फार्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। विदेश में निवास कर रहे भारतीय नागरिक यदि अपने नाम को प्रवासी मतदाता के रूप में दर्ज कराना चाहते हैं, तो उन्हें फार्म-6ए भरना होगा। मृत मतदाताओं के नाम हटाने, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नामों को सूची से बाहर करने के लिए फार्म-7 का उपयोग किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरण के लिए फार्म-8 भरा जा सकता है। ये सभी फार्म बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केंद्र या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में सक्रिय सहयोग करें। इसका उद्देश्य एक शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना है।
मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू:बलरामपुर में विदेश में रहने वालों को नाम कटवाने की चेतावनी
बलरामपुर जिले में विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि मतदाता सूची में विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, तो वे फार्म-7 भरकर अपना नाम कटवा लें। समय पर नाम न कटवाने पर संबंधित मतदाता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को होगा। जैन ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे सभी पात्र नागरिक, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फार्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। विदेश में निवास कर रहे भारतीय नागरिक यदि अपने नाम को प्रवासी मतदाता के रूप में दर्ज कराना चाहते हैं, तो उन्हें फार्म-6ए भरना होगा। मृत मतदाताओं के नाम हटाने, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नामों को सूची से बाहर करने के लिए फार्म-7 का उपयोग किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरण के लिए फार्म-8 भरा जा सकता है। ये सभी फार्म बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केंद्र या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में सक्रिय सहयोग करें। इसका उद्देश्य एक शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना है।










































