महराजगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज की अदालत ने लगभग 28 साल पुराने एक मारपीट और धमकी के मामले में छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने वर्ष 1996 में दर्ज हुए इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी छह अभियुक्तों को सजा सुनाई।अदालत ने अभियुक्त ओमप्रकाश, मोहन, सुशील, बागेश्वरी, कमला और किशुन को न्यायालय उठने तक कारावास की सजा दी है। ये सभी चौमुखा, थाना घुघुली, जनपद महराजगंज के निवासी हैं। इसके साथ ही, प्रत्येक अभियुक्त पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 1996 में भूमि विवाद से जुड़ा है। आरोप था कि आरोपितों ने पीड़ित पक्ष पर एकाएक होकर मारना पीटना व गाली गुप्ता देना और धमकी दिया था। इस दौरान गाली-गलौज, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपों को सिद्ध पाया। क्षेत्राधिकारी सदर जय प्रकाश त्रिपाठी ने भी न्यायालय द्वारा छह अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने की जानकारी दी।
महराजगंज में छह अभियुक्तों को सजा: 28 साल पुराने मारपीट और धमकी मामले में अदालत का फैसला – Maharajganj News
महराजगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज की अदालत ने लगभग 28 साल पुराने एक मारपीट और धमकी के मामले में छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने वर्ष 1996 में दर्ज हुए इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी छह अभियुक्तों को सजा सुनाई।अदालत ने अभियुक्त ओमप्रकाश, मोहन, सुशील, बागेश्वरी, कमला और किशुन को न्यायालय उठने तक कारावास की सजा दी है। ये सभी चौमुखा, थाना घुघुली, जनपद महराजगंज के निवासी हैं। इसके साथ ही, प्रत्येक अभियुक्त पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 1996 में भूमि विवाद से जुड़ा है। आरोप था कि आरोपितों ने पीड़ित पक्ष पर एकाएक होकर मारना पीटना व गाली गुप्ता देना और धमकी दिया था। इस दौरान गाली-गलौज, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपों को सिद्ध पाया। क्षेत्राधिकारी सदर जय प्रकाश त्रिपाठी ने भी न्यायालय द्वारा छह अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने की जानकारी दी।









































