
लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से छेड़खानी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार, यह घटना 26 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 3:00 बजे हुई थी। शिकायतकर्ता की 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही कुलदीप पुत्र हरिभजन ने छेड़खानी की। जब पीड़िता की मां शिकायत लेकर कुलदीप के घर पहुंची, तो आरोपी की मां विद्यावती और उसकी बहन ने पीड़िता की मां के साथ अभद्रता की। आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को गालियां दीं और भविष्य में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए लालगंज पुलिस ने 14 मार्च 2026 को प्राथमिकी दर्ज की। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की लज्जा भंग करना), 352 (शांति भंग के इरादे से अपमान), 351(3) (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 (नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न) के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं आईपीसी की पुरानी धाराओं 354, 504 और 506 के समकक्ष हैं। पुलिस ने इस मामले में पिपरपाती मुस्तहकम, थाना लालगंज निवासी तीन लोगों को नामजद किया है। उप-निरीक्षक महेश शर्मा इस मामले की विवेचना कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।





























