
श्रावस्ती में ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत एक व्यक्ति को अवैध चाकू रखने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। माननीय न्यायालय ACJM/FTC जनपद श्रावस्ती ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला 12 मार्च 2026 को सुनाया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत न्यायालयों से सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी जनपद में अपराधों से संबंधित मामलों की प्रभावी पैरवी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश चंद्र उत्तम और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में, थाना सोनवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 19/2018, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त मस्तराम पुत्र रामखेलावन निवासी बड़ी बगिया दा0 दामूपुरवा थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। जांच में अभियुक्त द्वारा एक अवैध चाकू रखने का अपराध सिद्ध हुआ। इस मामले में, माननीय न्यायालय ACJM/FTC जनपद श्रावस्ती के श्री गौरव द्विवेदी ने 12 मार्च 2026 को अभियुक्त मस्तराम को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के दंड और ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया।


































