नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मतदान से पहले मतदाता के चेहरे और बायोमेट्रिक पहचान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। सुनवाई की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय इस याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने पर नियमों में बदलाव करना होगा और वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। तब अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि ये राज्य सरकारों के सहयोग से संभव है।
तब कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारें सहयोग नहीं करें और वित्त विभाग बजट आवंटित नहीं करें तब फिर कोर्ट आना पड़ेगा। ऐसे में अभी नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। तब उपाध्याय ने कहा कि ये पांच राज्यों से जुड़ी हुई मांग नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।












