Bombay High Court News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका और पुलिस को सभी फेरीवालों और उनके सहायकों की पहचान का वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी उसे वापस भेजने समेत कानून के अनुसार कार्रवाई करें।
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court ) ने मुंबई में अवैध प्रवासियों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और पुलिस को सभी फेरीवालों और उनके सहायकों की पहचान का वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी उसे वापस भेजने समेत कानून के अनुसार कार्रवाई करें।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस कमल खाटा की बेंच ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इन याचिकाओं में महानगर में फुटपाथ और सड़कों पर अवैध व अनधिकृत फेरीवालों के कब्जे की वजह से पैदल चलने वालों और वाहनों को हो रही परेशानी को लेकर चिंता जताई गई थी। अदालत ने बीएमसी को निर्देश दिया कि वह सड़कों और फुटपाथों पर स्थित सभी दुकानदारों (अस्थायी और स्थायी दोनों) की व्यापक जांच करे और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि ये दुकानें पैदल यात्रियों या वाहनों की आवाजाही में बाधा न बनें।


















