रायबरेली। जिला एवं सत्र न्यायालय ने ननद की हत्या के मामले में दोषी भोजाई को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र का है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) अजय मौर्य के अनुसार, 13 जून 2025 को करीब 10 बजे जगतपुर थाना क्षेत्र के उड़वा गांव में ननद रेशमा और उसकी भोजाई रीना के बीच घरेलू बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर रीना ने रेशमा के साथ मारपीट की और उसके गले में दुपट्टा लपेट दिया। घटना में रेशमा की हालत गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका के परिजनों की तहरीर पर जगतपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी रीना के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से संबंधित साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने संबंधित साक्ष्यों एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रीना को हत्या के मामले में दोषी पाया। अदालत ने उसे सात वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया।
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