बस्ती: पहले किशोरी से बनाया संबंध, शादी की बात आई तो दे दिया जहर, प्रेमिका की मौत पर 10 साल की मिली

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बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी प्रेमी को 10 वर्ष कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय व दिलीप सिंह ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि रुधौली थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी मृतका की मां ने नौ अक्टूबर 2020 को थाने पर लिखित शिकायत की थी कि उसकी नाबालिग बेटी का आरोपी सूरज से संबंध था। उससे छुटकारा पाने के लिए सूरज ने 18 सितम्बर 2020 को जहर लाकर बेटी को दे दिया, जहर से बेटी की हालत बिगड़ने लगी। मौत से पूर्व बेटी ने बताया कि सूरज ने उसे जहर दिया है। परिजन बेटी को जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के उपरांत आरोपी सूरज को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।