अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए नौतनवा के बनैलिया माता मंदिर में एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला प्रोबेशन अधिकारी कन्हैया यादव के निर्देशन और पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति के निदेशक फादर शाजी जोसेफ के मार्गदर्शन में धार्मिक पुजारियों के साथ संपन्न हुई। पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति के बाल संरक्षण कार्यकर्ता सुनील कुमार ने बताया कि महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के निदेशक और जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशानुसार, 17 से 19 अप्रैल तक अक्षय तृतीया पर समुदाय में बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, मैरिज हॉल, टेंट मालिकों और धार्मिक पुजारियों को शामिल किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी अतुल त्रिपाठी ने बाल विवाह की कानूनी परिभाषा और उसके दंड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो यह बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत ऐसा करने पर 2 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। एक अन्य मंदिर के पुजारी विपिन पांडेय ने कहा कि अक्षय तृतीया पर कई शुभ कार्य होते हैं, जिसमें विवाह भी शामिल है। इसलिए, इस दौरान बाल विवाह की संभावना को देखते हुए विशेष निगरानी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि बाल विवाह की कोई सूचना मिलती है, तो उसे रोकने के लिए स्थानीय पुलिस और संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर जानकारी दी जाएगी। बैठक में उपस्थित सभी धार्मिक पुजारियों ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने संकल्प लिया कि भविष्य में बाल विवाह से संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर वे तत्काल संबंधित हेल्पलाइन नंबरों और पुलिस को सूचित करेंगे।
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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने को बैठक:धार्मिक पुजारियों संग हुई चर्चा, हेल्प नंबरों की जानकारी दी गई
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