फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी फर्रूखाबाद आशुतोष कुमार द्विवेदी जी के निर्देशन में एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा यातायात प्रभारी सतेन्द्र कुमार द्वारा रोडवेज बस अड्डे पर मोडिफाइड साइलेन्सर लगे वाहनों के विरूद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। टीम द्वारा 54 वाहनों के साइलेन्सर तथा ध्वनि प्रदूषण की जांच की गई। जांच में एक बुलेट मोटरसाइकिल मोडिफाइड साइलेन्सर लगे पाई गई, इसका बीमा भी वर्ष 2020 से समाप्त था। बुलेट मोटरसाइकिल का चालान कर रू0 17 हजार का जुर्माना लगाया गया। वाहन स्वामी को निर्देशित किया गया कि वह साइलेन्सर को सही कराकर कार्यालय में निरीक्षण करायें अन्यथा आर0सी0 सस्पेण्ड कर दी जायेगी। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
इससे पूर्व परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निर्देशानुसार दिनांक 18-04-2026 को एआरटीओ कार्यालय फर्रूखाबाद में एआरटीओ-प्रशासन कृष्ण कुमार यादव द्वारा वाहन डीलर्स, मोटर गैराज एवं वर्कशाप संचालकों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त दो पहिया वाहन डीलर्स, मोटर गैराज एवं वर्कशाप संचालकों को निर्देशित किया गया था कि वाहनों में मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न अथवा हूटर की स्थापना करने वाले डीलर, मोटर गैराज/वर्कशाप के संचालक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत रू0 एक लाख प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। एआरटीओ-प्रशासन कृष्ण कुमार यादव द्वारा मोटर गैराज का निरीक्षण भी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न अथवा हूटर लगाने के अपराध के लिये तीन माह तक के कारावास अथवा रू0 दस हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय किये जाने का प्राविधान है।












