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अवैध शराब मामले में महिला को सजा:श्रावस्ती कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि और 2500 अर्थदंड सुनाया


श्रावस्ती की एक अदालत ने अवैध शराब और उपकरण बरामदगी के मामले में एक महिला को सजा सुनाई है। अभियुक्ता को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह मामला सोनवा थाने में मु0अ0सं0 37/2007 धारा 60(ii), 63 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। अभियुक्ता महाराजा पत्नी झुर्रे, निवासी पसियनपुरवा, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती के कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए थे। इस संबंध में अपराध सिद्ध पाया गया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में संचालित ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के अंतर्गत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी करना है। पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी ने जनपद में लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की थी और अपर पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रकेश सिंह व संबंधित अधिकारियों को प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी की गई। माननीय न्यायालय JM श्रावस्ती द्वारा दिनांक 12.05.2026 को अभियुक्ता को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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