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बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के धोबहट गांव में आईपीएस बजरंग प्रसाद के पिता की हत्या के छह साल पुराने मामले में न्यायालय ने नौ अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01 ने सभी नौ दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिससे कुल जुर्माना 67,500 रुपये होता है। यह मामला 9 अगस्त 2020 को कलवारी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 144/2020 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, धोबहट निवासी जगदीश, रमेश, हरीफुल (पुत्रगण आसे), गंगा प्रसाद (पुत्र सूबा), राम गणेश (पुत्र जयराम), चंद्रहास (पुत्र रामहित), नीराज यादव (पुत्र गंगा प्रसाद), राम नारायण (पुत्र स्वर्गीय जुगुन) और अवधेश यादव (पुत्र कन्हई) को इसमें अभियुक्त बनाया गया था। मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और 147 (दंगा) के तहत दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान, पैरवी सेल बस्ती और कलवारी पुलिस ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी नौ अभियुक्तों को दोषी ठहराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह सफलता अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी सेल और कलवारी पुलिस की प्रभावी पैरवी से इस छह वर्ष पुराने मामले में दोषियों को सजा दिलाई जा सकी।
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बस्ती में आईपीएस के पिता की हत्या का मामला:नौ अभियुक्तों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा
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