महराजगंज के चौक थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले में पोक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को एक व्यक्ति ने चौक थाने में तहरीर दी थी। उसने आरोप लगाया कि 28 जुलाई को उसकी नाबालिग बेटी को मनौव्वर अली नामक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसी दौरान भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी ने किशोरी को रोक लिया और उसके परिजनों को सूचना दी। तहरीर के आधार पर चौक थाने में मुकदमा अपराध संख्या 126/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया और विवेचना शुरू की गई। इसके बाद पीड़िता का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा बीएनएसएस की धारा 180 एवं 183 के तहत बयान दर्ज किए गए। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1) बीएनएस तथा पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 की बढ़ोतरी की गई। पुलिस ने आरोपी मनौव्वर अली को गिरफ्तार कर 31 जुलाई 2026 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना अभी जारी है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। अपर पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले में की गई पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी है।
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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार:न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया, पोक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ीं
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