लखनऊ।अलीगंज के सेक्टर-डी में बिल्डिंग में बीते 22 जून को भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई थी। जांच में पता चला कि बिल्डिंग का नक्शा आवासीय के लिए पास था, लेकिन वहां कॉमर्शियल उपयोग और कोचिंग चल रही थी।
साथ ही नक्शे के विपरीत निर्माण भी हुआ था। एलडीए कोर्ट ने शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की मंजूरी दे दी है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के मुताबिक जल्द ही इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाकर इसे गिराया जाएगा। प्रवर्तन जोन-4 ने बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला और अन्य को नोटिस भेजा था। 15 दिन में जवाब मांगा गया था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण का आदेश किया गया है।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27(1) के तहत हो रही है। एलडीए के संयुक्त सचिव अतुल कुमार ने यह आदेश जारी किया है। इस मामले में तीन दिन की सुनवाई के बाद आदेश हुआ है।












