बस्ती में 31 साल पुराने मामले में उम्रकैद:दुष्कर्म के आरोपी को 7 हजार का जुर्माना भी लगा

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बस्ती जनपद में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। लगभग 31 साल पुराने दुष्कर्म और अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न के एक मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 7,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 1991 का है, जब पीड़िता की तहरीर पर थाना हर्रैया में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों को मजबूती से पेश किया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर पैरवी सेल बस्ती और थाना हर्रैया पुलिस ने इस पूरे मामले की लगातार और प्रभावी पैरवी की। इसी प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, दिनांक 7 जनवरी 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) कोर्ट, बस्ती ने अभियुक्त भगौती प्रसाद मिश्र (निवासी डुहवा मिश्र, थाना हर्रैया) को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उन्हें आजीवन कठोर कारावास और 7,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अंतर्गत गंभीर और लंबित मामलों की नियमित निगरानी की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना और अपराधियों को सजा सुनिश्चित करना है। इस फैसले को न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है।

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