श्रावस्ती न्यायालय ने 2 अभियुक्तों को सजा सुनाई:मिशन शक्ति के तहत महिला पीड़िता को मिला न्यायालय सें न्याय

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श्रावस्ती के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने एक महिला से मारपीट और गाली-गलौज के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में संचालित ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ और ‘मिशन शक्ति’ अभियान के तहत की गई। न्यायालय ने मनोज कुमार पुत्र छांगुर और परमिला पत्नी छांगुर, निवासी मदरहवा, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती को दोषी पाया। इन पर वादिनी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप था। प्रत्येक दोषी को न्यायालय उठने तक कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह मामला थाना को0 भिनगा में मु0अ0सं0 146/2022 (NCR) धारा 323, 504 भादवि के तहत पंजीकृत किया गया था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ और ‘मिशन शक्ति’ अभियानों के तहत महिला पीड़ितों को न्याय दिलाने और गंभीर मामलों में दोषियों को कठोर सजा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में, अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने महिलाओं से संबंधित अपराधों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने, लंबित अभियोगों की सतर्क मॉनिटरिंग करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक संवर्ग और कोर्ट पैरोकारों के संयुक्त प्रयासों से इस मामले में दोषियों को सजा मिल पाई।

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