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जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर मंडलायुक्त ने लगाई रोक

मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने सोमवार को रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी कानूनी राहत दे दी।

उन्होंने इस विश्वविद्यालय के 38 भवनों के खिलाफ आरडीए की प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए हुए अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं।

इस आदेश के बाद अब विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलने की संभावना टल गयी है। जौहर ट्रस्ट ने आरडीए के आदेश को मंडलायुक्त न्यायालय में चुनौती दी थी।

आयुक्त के आदेश के बाद रामपुर का जिला प्रशासन अब अगले निर्देश मिलने तक विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं करेगा। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

इस प्रकरण की सुनवाई सोमवार को प्रस्तावित थी, लेकिन न्यायालय में शोक (कंडोलेंस) के कारण अवकाश रहने से सुनवाई अब अगली तारीख पर होगी।

उल्लेखनीय है कि रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण की जांच की और फिर आरडीए ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था।

विश्वविद्यालय के 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित
प्राधिकरण की जांच में दावा किया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में बने 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए हैं। इसी आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर इन निर्माणों को स्वयं हटाने का निर्देश दिया था।

नोटिस में यह भी कहा गया था कि तय समय सीमा के भीतर निर्माण न गिराए जाने की स्थिति में प्रशासन अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन साेमवार काे दिए गए इस आदेश से विश्वविद्यालय प्रशासन काे राहत मिल गयी है।

 

 

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