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घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर रेस्टोरेंट संचालक पर केस:एसडीएम के औचक निरीक्षण में चार सिलेंडर बरामद, अधिनियम के तहत कार्रवाई


सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज नगर क्षेत्र के दावत फैमिली रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग का मामला सामने आया है। प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उपजिलाधिकारी (एसडीएम) डुमरियागंज राजेश कुमार के नेतृत्व में हुई औचक जांच में चार घरेलू एचपी गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में हो रहा था। एसडीएम को गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर दावत फैमिली रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान रेस्टोरेंट मालिक मौके पर मौजूद नहीं थे। निरीक्षण में दो खाली, एक भरा हुआ और एक चूल्हे पर लगा घरेलू सिलेंडर मिला, जिसमें लगभग दो किलोग्राम एलपीजी गैस बची थी। मौके पर मौजूद कर्मचारियों, ओकार यादव पुत्र गौरीशंकर और वली मोहम्मद पुत्र सफी मोहम्मद से गैस सिलेंडरों से संबंधित पासबुक या अन्य दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में प्रतिष्ठान पर एक भी व्यावसायिक गैस सिलेंडर नहीं पाया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि रेस्टोरेंट का संचालन घरेलू गैस सिलेंडरों के सहारे किया जा रहा था। प्रशासन ने इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 का उल्लंघन माना है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक दंडनीय अपराध है। बरामद सभी सिलेंडरों को आगे की कार्रवाई के लिए जायसवाल गैस एजेंसी, खीरा मंडी डुमरियागंज को सौंप दिया गया है। एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी थी। जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद, डुमरियागंज पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक रियाज खान पुत्र मोहम्मद इसहाक, निवासी नगर पंचायत डुमरियागंज के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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