नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2014 में अफ्रीकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती समेत 16 आरोपितों को बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने सोमनाथ भारती के अलावा जिन आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया उनमें आदित्य, बदलू खान, बादल खान, दीपक चौहान, अनिल कुमार, पवन सैनी, नरेश सैनी, धरम चंद राणा, वेद सैनी, राजेश सैनी, हेमंत सैनी, संजीव सैनी, विजय सैनी, देविंद्र चौहान, इंद्र सैनी और श्यामला सैनी शामिल हैं।
15 और 16 जनवरी 2014 की दरम्यानी रात को कुछ विदेशी महिलाओं की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया था कि 15 और 16 जनवरी, 2014 की दरम्यानी रात में सोमनाथ भारती छापेमारी की आड़ में मालवीय नगर की कुछ महिलाओं के घर में जबरन घुस गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।












