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बहराइच में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण:हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने 9 अवैध मकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया


बहराइच की पयागपुर तहसील के सचौली गांव में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। उच्च न्यायालय के निर्देश पर सोमवार को पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से नौ अवैध मकानों को ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया गया। पयागपुर तहसील क्षेत्र के सचौली ग्राम में सार्वजनिक सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने मकानों को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही थीं। मामला उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ तक पहुंचा, जहां से स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार अंबिका प्रसाद चौधरी ने बीते सप्ताह संबंधित नौ ग्रामीणों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद सोमवार को उपजिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे, तहसीलदार अंबिका प्रसाद चौधरी और पयागपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन की निगरानी में जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार गाटा संख्या 406 में तैयब अली तथा गाटा संख्या 1416 में हनीफ नान, शमसुद्दीन अली, जमील डफाली समेत कुल नौ लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। पूरे अभियान को पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। उपजिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे ने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार की जाएगी।

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