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बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित उदय एचपी गैस एजेंसी पर सिलेंडर वितरण के दौरान हुए विवाद, मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह घटना 30 जुलाई को बारीघाट स्थित एजेंसी पर हुई थी। मामले की विवेचना सीओ रुधौली अनिल कुमार सिंह को सौंपी गई है। थाना क्षेत्र के बरतनिया गांव निवासी संगीता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि 30 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़ी थीं, लेकिन उन्हें गैस नहीं मिली। उनका आरोप है कि दोपहर करीब 3 बजे नंबर आने पर एजेंसी संचालक ने उन्हें डांटते हुए पुरुषों की लाइन में लगने को कहा। संगीता के अनुसार, विरोध करने पर उन्हें खींचकर केबिन में ले जाया गया और उनके साथ मारपीट व अभद्रता की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बचाने पहुंचे उनके पति के साथ भी मारपीट की गई। संगीता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने धीरेंद्र कुमार, उनके पुत्र, रविंद्र, शिवचरन, मुलायम, अभिषेक मौर्य तथा चार अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध संख्या 0205/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3) एवं 74 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, उदय एचपी गैस एजेंसी के संचालक धीरेंद्र कुमार ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि बरतनिया निवासी पप्पू निषाद के उकसाने पर कुछ लोगों ने एजेंसी परिसर में तोड़फोड़ की तथा जातिसूचक गालियां दीं। इस शिकायत पर पुलिस ने मु0अ0स0. 0203/2026 में पप्पू निषाद, उमेश, संगीता, भुईला, रम्भु निषाद, सुरेगा पत्नी गुनसागर, पूनम पत्नी रामवृक्ष, खद्दर की पत्नी तथा 15–20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4) तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लालगंज चौकी प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच सीओ द्वारा की जा रही है।
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गैस एजेंसी पर मारपीट, दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज:लालगंज में सिलेंडर वितरण के दौरान हुए विवाद में पुलिस ने की कार्रवाई
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