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बस्ती में रवि राजभर हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सत्र न्यायाधीश एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 58,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषियों को एक वर्ष चार माह 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों में नगर थाना क्षेत्र के अगई भगाड़ गांव निवासी विजय पाल सिंह, राम प्रताप सिंह, मारकंडेय सिंह, सोनल सिंह और तुषार उर्फ मंकू सिंह शामिल हैं। शराब के नशे में घर पहुंचकर शुरू किया था विवाद अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 13 नवंबर 2023 की शाम करीब 4 बजे अगई भगाड़ गांव में हुई थी। गांव निवासी राजू राजभर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि विजय पाल सिंह शराब के नशे में उनके दरवाजे पर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। राजू के भतीजे रवि राजभर ने जब इसका विरोध किया तो विजय पाल सिंह उग्र हो गया। इसके बाद उसके साथ आए राम प्रताप सिंह, मारकंडेय सिंह, सोनल सिंह और तुषार उर्फ मंकू सिंह ने रवि पर हमला कर दिया। लोहे की पाइप और लाठी-डंडों से पीटा अभियोजन के मुताबिक, तुषार ने रवि पर लोहे की पाइप से हमला किया, जबकि अन्य आरोपियों ने लाठी-डंडों से उसकी पिटाई की। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद रवि मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। रवि को बचाने के लिए राजू, उनके बेटे गुलशन और बेटी रागिनी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया। आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इलाज के दौरान हुई रवि की मौत गंभीर रूप से घायल रवि को परिजन तत्काल जिला अस्पताल बस्ती लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान रवि की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पोस्टमार्टम और गवाहों के बयान बने अहम साक्ष्य मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य अदालत के सामने प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने विजय पाल सिंह, राम प्रताप सिंह, मारकंडेय सिंह, सोनल सिंह और तुषार उर्फ मंकू सिंह को हत्या के मामले में दोषी पाया। कोर्ट ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 58,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक वर्ष चार माह 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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बस्ती में रवि राजभर हत्याकांड के 5 दोषियों को उम्रकैद:कोर्ट ने 58,500-58,500 रुपए का जुर्माना लगाया, दो साल पहले हुई थी वारदात
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