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बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के धोबहट गांव से जुड़े वर्ष 2020 के गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने छह साल बाद फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01 ने नौ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला 9 अगस्त 2020 को वादी की तहरीर पर थाना कलवारी में मुकदमा अपराध संख्या 144/2020 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें धोहबत निवासी जगदीश, रमेश, हरीफुल, गंगा प्रसाद, राम गणेश, चंद्रहास, नीराज यादव, राम नारायण और अवधेश यादव को धारा 304, 323, 506 और 147 भादवि के तहत आरोपी बनाया गया था। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती और थाना कलवारी पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी नौ अभियुक्तों को दोषी पाया। अदालत के इस फैसले के बाद प्रत्येक दोषी को 10 वर्ष के कारावास और 7,500 रुपये जुर्माने की सजा मिली है। नौ दोषियों पर लगाया गया कुल अर्थदंड 67,500 रुपये है। पुलिस ने इस सफलता को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया है।
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गैर इरादतन हत्या के 9 दोषियों को 10 साल जेल:बस्ती कोर्ट ने छह साल बाद सुनाया फैसला, 7,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया
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