श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके चोरी के अभियुक्त परमात्मा सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह निवासी बनी अलहदादपुर थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर को चोरी के अन्तर्गत 4 वर्ष का साधारण कारावास तथा 3000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।*

36

*

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय सत्र न्यायालय थाना मोतिगरपुर से संबन्धित अभियुक्त- परमात्मा सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह निवासी बनी अलहदादपुर थाना दोस्तपुर् जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 29.08.2024 को अभियुक्त परमात्मा सिंह उपरोक्त को मु0अ0स0 285/2020 धारा 457/380/411 भादवि के अन्र्तगत 4 वर्ष का साधारण कारावास तथा 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 19.9.2020 स्भय 18.17 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि० द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर सोने चाँदी के जेवरात व 2100 रुपये व अन्य सामान चोरी मु0अ0सं0 285/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना मोतिगरपुर से संबन्धित अभियुक्त- परमात्मा सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह निवासी बनी अलहदादपुर थाना दोस्तपुर् जनपद सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक श्री शैलेन्द्र प्रताप द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 02.01.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।