महाराजगंज के सिसवा नगरपालिका में एक चार साल पुराने मारपीट और लूट के मामले में न्यायालय ने कोठीभार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर सिविल जज (अवर खंड) न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो दर्जन नामजद और एक दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कस्बे के रामजानकी मंदिर रोड निवासी अशोक जायसवाल द्वारा दायर एक याचिका पर आया है। अशोक ने धारा 156(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई थी। वादी अशोक के अनुसार, उनका पट्टीदार पक्ष से एक पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसके मामले सिविल और राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन हैं। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि 5 फरवरी 2022 को सुबह करीब 7:45 बजे पट्टीदार पक्ष के लगभग तीन दर्जन लोग लाठी-डंडों से लैस होकर अशोक के मकान का दरवाजा तोड़ने लगे। आरोप है कि इन लोगों ने अशोक की बेरहमी से पिटाई की, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और लूटपाट की। वादी का दावा है कि इस घटना का सीसीटीवी रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। अधिवक्ता की बहस और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने कोठीभार पुलिस को लूट और मारपीट सहित संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना कराने का आदेश दिया। इस संदर्भ में कोठीभार थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मामले में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी जाएगी।
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सिसवा में तीन दर्जन पर FIR का आदेश:मारपीट-लूट मामले में न्यायालय ने चार साल पुरानी घटना पर पुलिस को दिए निर्देश
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