Homeउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)16 साल बाद तीन दोषियों को उम्रकैद:बस्ती में हत्या और सबूत मिटाने...

16 साल बाद तीन दोषियों को उम्रकैद:बस्ती में हत्या और सबूत मिटाने के मामले में कोर्ट का फैसला

#बस्ती_न्यूज

बस्ती जिले में हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के 16 साल पुराने मामले में अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। गुरुवार को सुनाए गए फैसले में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला छावनी थाना क्षेत्र से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 नवंबर 2010 को छावनी थाने में वादी की तहरीर पर हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अनिल कुमार तिवारी (निवासी दुल्लापुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा), राकेश कुमार मिश्रा और अरुण कुमार मिश्रा (निवासी बड़ागांव, थाना उतरांव, वर्तमान प्रयागराज) को नामजद किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर पैरवी सेल और छावनी थाना पुलिस ने न्यायालय में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। इस फैसले को पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान की सफलता माना जा रहा है। सुनवाई पूरी होने के बाद, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1 ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उन्हें हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और कुल 36 हजार रुपये (प्रत्येक पर 12 हजार रुपये) के अर्थदंड की सजा सुनाई।
#बस्ती न्यूज़ टुडे

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments