कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक साधु पर लोहे की रॉड और लाठियों से हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना 28 नवंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के कोरीडीह पुल के पास हुई। पीड़ित साधु इंद्रजीत, जो चिल्हिया थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव के निवासी हैं, पकड़ीहवा से बाजार करके लौट रहे थे। इंद्रजीत साधु के अनुसार, कोरीडीह पुल के पास पहुंचते ही पुराना गांव निवासी हरेंद्र पटेल और उनके तीन भाइयों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने उन पर लाठी और लोहे की रॉड से हमला किया। साधु ने धान की कटाई कर रहे किसानों के बीच भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उन्हें गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की कोशिश की और मौके से धमकी देते हुए फरार हो गए। कपिलवस्तु पुलिस ने 29 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (2), 362 और 351 (3) के तहत हरेंद्र पटेल सहित चार भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कपिलवस्तु कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, आरोपी हरेंद्र पटेल ने दैनिक भास्कर को बताया कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी कपड़े की दुकान खूनवा में है, जबकि पीड़ित के मुताबिक उनकी दुकान पकड़ीहवा में ही है।
सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद में साधु पर हमला:कपिलवस्तु कोतवाली में चार भाइयों पर मुकदमा दर्ज
कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक साधु पर लोहे की रॉड और लाठियों से हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना 28 नवंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के कोरीडीह पुल के पास हुई। पीड़ित साधु इंद्रजीत, जो चिल्हिया थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव के निवासी हैं, पकड़ीहवा से बाजार करके लौट रहे थे। इंद्रजीत साधु के अनुसार, कोरीडीह पुल के पास पहुंचते ही पुराना गांव निवासी हरेंद्र पटेल और उनके तीन भाइयों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने उन पर लाठी और लोहे की रॉड से हमला किया। साधु ने धान की कटाई कर रहे किसानों के बीच भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उन्हें गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की कोशिश की और मौके से धमकी देते हुए फरार हो गए। कपिलवस्तु पुलिस ने 29 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (2), 362 और 351 (3) के तहत हरेंद्र पटेल सहित चार भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कपिलवस्तु कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, आरोपी हरेंद्र पटेल ने दैनिक भास्कर को बताया कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी कपड़े की दुकान खूनवा में है, जबकि पीड़ित के मुताबिक उनकी दुकान पकड़ीहवा में ही है।












