1.34 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटे:SIR के तहत श्रावस्ती में मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी, 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियां होंगे दर्ज

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श्रावस्ती जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय ने बताया कि यह सूची जनपद के सभी मतदान स्थलों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों और जिला निर्वाचन कार्यालय, श्रावस्ती में आम जनता के निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। दरअसल विधानसभा क्षेत्र 289-भिनगा में कुल 3,94,085 मतदाता मदर रोल में दर्ज थे। इनमें से 2,99,146 मैप्ड, 25,280 नॉन-मैप्ड तथा 69,533 अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड या डुप्लिकेट मतदाता चिन्हित किए गए हैं। इस क्षेत्र में अब मतदाता ड्राफ्ट रोल 3,24,552 है। इसी प्रकार, विधानसभा क्षेत्र 290-श्रावस्ती में मतदाता मदर रोल 4,23,763 था। यहां 3,22,341 मैप्ड, 35,943 नॉन-मैप्ड और 65,459 अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड व डुप्लिकेट (एएसडीडी) मतदाता दर्ज किए गए। इस क्षेत्र का मतदाता ड्राफ्ट रोल 3,58,304 है। पूरे जनपद में कुल 8,17,848 मतदाता मदर रोल में थे। इनमें से 6,21,487 मैप्ड और 61,223 नॉन-मैप्ड मतदाता हैं। अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड या डुप्लिकेट श्रेणी के 1,34,992 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। अब जनपद का कुल मतदाता ड्राफ्ट रोल 6,82,856 है। प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 06 जनवरी से 06 फरवरी 2025 तक दावे या आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। नए नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 (अनुलग्नक-4 सहित), किसी प्रविष्टि पर आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 निर्धारित साक्ष्यों के साथ जमा करना होगा। यह प्रक्रिया संबंधित बीएलओ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में पूरी की जा सकती है। जनपद में 61,223 ऐसे मतदाता भी हैं जिनकी वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पाई है। इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस में दी गई तिथि पर संबंधित मतदाता अपने बीएलओ या अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आवश्यक प्रमाणों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। साक्ष्यों के तौर पर केंद्र व राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि या मकान आवंटन पत्र, परिवार रजिस्टर और आयोग द्वारा मान्य अन्य दस्तावेज स्वीकार्य होंगे।

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