बहराइच के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के सुल्ताना सरहदी गांव में 8 नवंबर को पुरानी रंजिश के चलते हुई आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट की घटना में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेश्वरगंज पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। प्रार्थी दद्दन पुत्र जगराम सोनकर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि विपक्षी उनके घर पहुंचे और बलेनो कार में तोड़फोड़ की। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनकी दुकान और मकान में आग लगा दी, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि उनके साथ आई राजना पुत्री पुत्तन को भी पीटा गया और जातिसूचक गालियां दी गईं। इस घटना के संबंध में मु0अ0सं0 413/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 190, 191(2), 326(q), 115(2), 324(4) और 7 सीएलए एक्ट के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के टी.टी. एंटनी फैसले के अनुसार, एक ही घटना में दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, इसलिए नई तहरीर पर ‘तस्करा’ दर्ज किया गया। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया। पुलिस ने 9 नवंबर की सुबह दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मंशाराम पुत्र बृजमंगल, लव कुमार उर्फ बडकऊ तिवारी पुत्र ननके तिवारी, भगतराम पुत्र रामआशीष और जगतराम पुत्र रामआशीष शामिल हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। थानाध्यक्ष राजकुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस के अनुसार, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और मामले की विवेचना तेजी से आगे बढ़ रही है।
विशेश्वरगंज में आगजनी-तोड़फोड़ मामले में चार गिरफ्तार: पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय भेजा, अन्य की तलाश जारी – Puraina(Payagpur) News
बहराइच के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के सुल्ताना सरहदी गांव में 8 नवंबर को पुरानी रंजिश के चलते हुई आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट की घटना में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेश्वरगंज पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। प्रार्थी दद्दन पुत्र जगराम सोनकर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि विपक्षी उनके घर पहुंचे और बलेनो कार में तोड़फोड़ की। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनकी दुकान और मकान में आग लगा दी, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि उनके साथ आई राजना पुत्री पुत्तन को भी पीटा गया और जातिसूचक गालियां दी गईं। इस घटना के संबंध में मु0अ0सं0 413/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 190, 191(2), 326(q), 115(2), 324(4) और 7 सीएलए एक्ट के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के टी.टी. एंटनी फैसले के अनुसार, एक ही घटना में दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, इसलिए नई तहरीर पर ‘तस्करा’ दर्ज किया गया। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया। पुलिस ने 9 नवंबर की सुबह दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मंशाराम पुत्र बृजमंगल, लव कुमार उर्फ बडकऊ तिवारी पुत्र ननके तिवारी, भगतराम पुत्र रामआशीष और जगतराम पुत्र रामआशीष शामिल हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। थानाध्यक्ष राजकुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस के अनुसार, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और मामले की विवेचना तेजी से आगे बढ़ रही है।









