रामगोपाल हत्याकांड मामले में एक आरोपी को फांसी की सजा: महाराजगंज हिंसा मामले में नौ को आजीवन कारावास और अर्थदंड – Mahsi News

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बहराइच के महाराजगंज में रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के एक आरोपी को अपर सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में नौ अन्य दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड का फैसला सुनाया गया है। यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया। 13 अक्टूबर 2025 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपर सत्र न्यायालय ने सरफराज उर्फ रिंकू पुत्र अब्दुल हमीद को रामगोपाल मिश्रा की हत्या का दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। सरफराज ने ही रामगोपाल को गोली मारी थी। इसके अतिरिक्त, अब्दुल हमीद, फहीम, मोहम्मद तालिब, सैफ अली, जावेद खान, मोहम्मद जीशान उर्फ राजा, शोएब खान, ननकू और मारुफ को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड भी दिया गया है। फैसला आने के बाद रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली देवी ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरफराज उर्फ रिंकू को फांसी की सजा सुनाए जाने से उन्हें न्याय मिला है और वह इस फैसले से बेहद खुश हैं। उन्होंने योगी सरकार की भी प्रशंसा की और बताया कि उनकी न्याय की मांग पूरी हुई है। मंगलवार को जब 10 लोगों पर आरोप सिद्ध हुए थे, तब रोली देवी ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की थी। इस हत्याकांड में कुल 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से 10 लोगों पर आरोप सिद्ध हुए थे। महाराजगंज बाजार में फैसले के बाद कुछ देर शांति दिखी, लेकिन जल्द ही सामान्य चहल-पहल लौट आई।
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