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बस्ती के नगर थाना क्षेत्र के कैथोलिया लाला गांव में एक दलित महिला और उनकी पुत्री के साथ मारपीट, जातिसूचक गालियां देने, घर में घुसकर हमला करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट के आदेश पर नगर पुलिस ने की है। पीड़िता गुजराती देवी ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि घटना 27 जनवरी की सुबह की है। गांव की रहने वाली शकीला उनके मकान के सामने स्थित सहन में झाड़ू लगाकर कूड़ा फेंक रही थी। जब गुजराती देवी ने इसका विरोध किया, तो शकीला ने कथित तौर पर उनके ऊपर कूड़ा फेंका और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर गुजराती देवी की पुत्री शालू बीच-बचाव करने पहुंचीं, जिस पर शकीला ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद शकीला ने अपने पति युसुफ तथा पुत्रों मुबारक, सद्दाम, सलमान और समीर को बुला लिया। सभी आरोपियों ने मिलकर शालू को सड़क तक घसीटते हुए लात-घूंसों और जूतों से पीटा, साथ ही जातिसूचक टिप्पणियां भी कीं। पीड़िता का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपी उनके घर में घुस आए और उनके साथ भी मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने पुत्री के कपड़े फाड़कर उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मां-बेटी की जान बच सकी। प्रार्थना पत्र में गुजराती देवी ने बताया कि आरोपी परिवार लंबे समय से सहन की जमीन पर कब्जा करने का दबाव बना रहा है और आए दिन उन्हें जातिसूचक गालियां तथा जान से मारने की धमकी देता रहा है। पीड़िता ने पहले नगर थाने, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पंजीकृत डाक के माध्यम से भी शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, बस्ती ने 8 मई 2026 को धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई का आदेश दिया था। थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित धाराओं और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।
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दलित महिला से मारपीट, कोर्ट के आदेश पर FIR:जातिसूचक गालियां देने और घर में घुसकर हमला करने का आरोप
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