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संसद मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की चेतावनी, बिना अनुमति प्रदर्शन पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर सार्वजनिक परामर्श जारी किया है।

पुलिस का कहना है कि किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है। नई दिल्ली जिले में लागू निषेधाज्ञा के कारण बिना अनुमति ऐसे आयोजन प्रतिबंधित हैं।

दिल्ली पुलिस के सार्वजनिक परामर्श में कहा गया है कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (आईपीसी 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू है।

इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और सभा पर रोक है। केवल जंतर-मंतर स्थित निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर पूर्व अनुमति के साथ ही प्रदर्शन किया जा सकता है।

पुलिस ने कहा कि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा, संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।

परामर्श में चेतावनी दी गई है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

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