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अवैध खनन मामले में ईडी ने कुर्क की करोड़ों की संपत्ति, पीएमएलए के तहत कार्रवाई


नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोवा के चर्चित अवैध लौह अयस्क खनन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सालगांवकर समूह और उससे जुड़ी कंपनियों की 1,023.85 करोड़ रुपये की चल एवं अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी के अनुसार यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है।
कुर्क की गई संपत्तियों में भारत में स्थित 99 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कीमत 459.10 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा सिंगापुर में स्थित 31 अचल संपत्तियां, जिनका मूल्य 471.32 करोड़ रुपये है, भी जब्त की गई हैं। एजेंसी ने भारतीय कंपनियों में 93.42 करोड़ रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर भी कुर्क किए हैं।
ईडी ने बताया कि जांच गोवा सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि एवीएस समूह ने वर्ष 2007 से 2012 के बीच 10 खनन पट्टों का संचालन करते हुए अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन, बिक्री और निर्यात किया। इससे समूह ने करीब 2,492.95 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।एजेंसी के अनुसार अवैध रूप से निकाले गए अयस्क को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत शेल कंपनियों के माध्यम से कम कीमत पर निर्यात किया गया और बाद में चीन को ऊंचे दामों पर बेचा गया। इससे 2,744.89 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ अर्जित किया गया। जांच में अपराध से अर्जित कुल आय लगभग 5,237.84 करोड़ रुपये आंकी गई है।
ईडी का आरोप है कि इस धन को विदेशी कंपनियों और विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के जरिये घुमाकर विदेशों में संपत्तियां खरीदने तथा बाद में निवेश के रूप में भारत लाने का प्रयास किया गया। मामले की जांच जारी है।

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